November 23, 2024

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ‘I.N.D.I.A’ का इस्तेमाल रोकने की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन को आइएनडीआइए शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। आइएनडीआइए (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) उनके विपक्षी गठबंधन का नाम है। जस्टिस कौल ने कहा कि हम राजनीति में नैतिकता का निर्धारण नहीं करने जा रहे हैं। यह दुखद है कि लोग इस पर समय बर्बाद करते हैं।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन को ‘आइएनडीआइए’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ‘आइएनडीआइए’ (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) उनके विपक्षी गठबंधन का नाम है।

प्रचार पाने के लिए है याचिकाः SC
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। पीठ ने कहा

आप कौन हैं? आपकी रुचि क्या है? यदि चुनाव नियमों का उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग के पास जाएं। आप प्रचार चाहते हैं, पूरा प्रचार।

शीर्ष अदालत ने खारिज की याचिका
जस्टिस कौल ने कहा

हम राजनीति में नैतिकता का निर्धारण नहीं करने जा रहे हैं। यह दुखद है कि लोग इस पर समय बर्बाद करते हैं।

जैसे ही याचिकाकर्ता ने मामले को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की, पीठ ने वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

याचिका में क्या कहा गया था?
याचिका में भारतीय प्रेस परिषद को एक विनियमन पारित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि सभी मीडिया एजेंसियां विपक्षी गठबंधन के नाम के रूप में ‘आइ.एन.डी.आइ.ए’ नाम का उपयोग करने से बचें। याचिका में कहा गया है कि इस गठबंधन के पार्टी कार्यकर्ता केवल आम जनता के मन में एक झूठी कहानी बनाने के लिए नारों का उपयोग कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा ”आइ.एन.डी.आइ.ए.” के खिलाफ लड़ेगी।