नैनीताल। आकाश त्यागी की हत्या के आरोपी कुख्यात अपराधी विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित को 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत नैनीताल हाईकोर्ट से मिली है।

नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता शारंग धूलिया के माध्यम से हार्टकोर्ट में शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि चीनू के भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकल पीठ ने चीनू पंडित को उसके भाई के इलाज के लिए 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दे दी है.मामले के अनुसार चीनू पंडित वर्ष 2016 में आकाश त्यागी की हत्या के जुर्म में देहरादून जेल में बंद है। पंडित के खिलाफ आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की हरिद्वार के गंगनहर थाने में वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कर कहा था कि यह आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था। परंतु उसके बाद आकाश त्यागी घर वापस नहीं आया। पुलिस की खोजबीन के बाद त्यागी की मोटर साइकिल रामनगर चौराहे के पास मिली। पुलिस के पूछने पर चीनू पंडित ने अपना जुर्म कबूल लिया जबकि अन्य चार साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी 2016 से जेल में बंद है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शार्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही वे जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करें।


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