
काशीपुर: प्रथम अपर सत्र न्यायालय, काशीपुर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौहान ने एक बार फिर अपनी कानूनी सूझबूझ और मजबूत दलीलों से गंभीर धाराओं में फंसे एक अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर कराई।
एफआईआर संख्या 239/2025, जिसमें अभियुक्त पिता राजेश सक्सैना बेटा उदय सक्सैना पर धारा 109, 115(2), 351(2) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज था, उसे लेकर अदालत का रुख बेहद गंभीर था। वादी पक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया है, लेकिन अधिवक्ता प्रदीप चौहान ने तथ्यों के साथ यह सिद्ध किया कि:
- यह मामला पारिवारिक रंजिश का परिणाम है,
- झूठे मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व नियोजित था,
- चुटैल व्यक्ति स्वयं अभियुक्त का दामाद है,
- अभियुक्त की पुत्री ने पहले ही वादी के विरुद्ध कई मामले दर्ज कराए थे,
- मेडिकल रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की आशंका।
प्रदीप चौहान की मजबूत दलीलों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायाधीश मनोज गर्थ्याल ने अग्रिम जमानत मंजूर की*, जिससे यह साबित हो गया कि अदालत में जीत केवल धाराओं से नहीं, बल्कि *दिमाग और तथ्यपूर्ण रणनीति* से मिलती है।
अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौहान अब कानूनी गलियारों में ईमानदारी, अनुभव और तर्कशक्ति के प्रतीक बनते जा रहे हैं।
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