काशीपुर। कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर एक युवक पर उसकी 17 बर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पाॅक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मोहल्ला अल्लीखां निवासी एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 17 जून 2023 को करीब 2.30 बजे उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मौ. मझरा रोड मिलन मैरिज हाल के सामने वाली गली निवासी शहजान पुत्र शाहिद बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने अपनी पुत्री की तमाम सम्भावित स्थानों एवं रिश्तेदारी में खोजबीन की परन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच अगले दिन 18 जून को सुबह 4.30 बजे आरोपी शहजान उसकी पुत्री को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया था। उसने अपनी पुत्री से पूछताछ की तब उसने बताया कि शहजान उसको बहला फुसला कर किसी होटल में ले गया और उससे शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। इसके बाद वह शिकायत लेकर शहजान के घर गई तो शहजान तथा उसके परिवार के लोगों ने कहा कि तुम इस मामले में कोई कार्यवाही मत करना, बालिग होने पर हम अपने लड़के शहजान की शादी आपकी बेटी से कर देंगे। इसके बाद शहजान उसकी पुत्री से लगातार फोन से सम्पर्क करके बात चीत करता रहा। 05 अक्टूबर को अचानक शहजान एवं उसके परिवार के लोगों ने शादी से साफ मना कर दिया। साथ ही कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 23 अगस्त को कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी थी। इसके बाद 06 अक्टूबर को कोतवाली काशीपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी शहजान के खिलाफ धारा 363, 376, 506 आईपीसी तथा 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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