काशीपुर। कोर्ट ने शादी से पहले दहेज की मांग करने व मंगेतर के मोबाइल पर पर फोटो, वीडियो भेजकर रिश्ता तोड़वाने के मामले में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
एक महिला ने अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। महिला ने कहा कि उसने अपनी पुत्री का अब से लगभग 4 वर्ष पूर्व रिहान निवासी चांदपुर जिला बिजनौर के साथ रिश्ता तय किया था। रिश्ता होने के बाद से रिहान उसकी पुत्री के साथ मोबाईल पर बाते व वीडियो कॉल आदि करने लगा। शादी से पूर्व ही बतौर दहेज पांच लाख रूपये की मांग की। जिस पर उसने असमर्थता जताई। तब रिहान उसकी मां आसमा तथा काशीपुर निवासी मौसी बिलकीस, मौसा सगीर आदि ने धमकी दी। कहा कि अगर तुम दहेज की मांग को पूरा नही करोगे, तो हमने वीडियो फोटो आदि बनाये हैं। उसे हम सोशल मीडिया में डालकर लड़की को बदनाम कर देंगे। जिसके बाद कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा समझोता करा दिया गया। तब उसने अपनी पुत्री का रिश्ता अन्य जगह कर दिया। लेकिन रिहान ने उसकी पुत्री को बदनाम करने की नियत से उसके मंगेतर के मोबाइल नंबर पर फोटो वीडियो आदि भेज दिये। जिस कारण उसकी पुत्री का रिश्ता टूट गया। उक्त घटना की तहरीर उसने 20 अक्टूबर 2022 को थाना काशीपुर व 21 अक्टूबर 2022 को एसएसपी को दी। लेकीन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बाद उन्होंने अब्दुल सलीम वकील के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र 01 दिसंबर 2022 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध पीड़िता ने प्रथम अपर जिला जज की कोर्ट में निगरानी प्रस्तुत की। न्यायालय ने निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
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