November 24, 2024

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एडीजे / एफटीसी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। तीनों आरोपी जेल में थे

काशीपुर। एडीजे / एफटीसी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। तीनों आरोपी जेल में थे।एक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2019 को कविनगर निवासी शुभम उपाध्याय पुत्र अरविंद कुमार, ग्राम हरियावाला निवासी राजीव चैहान उसकी बेटी को महेशपुरा ले गए। वहां एक मकान में शुभम और राजीव ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। चार्जशीट पेश होने पर केस की सुनवाई एडीजेथ् एफटीसी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अमित चैहान ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर अदालत ने तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।