
आरिफ खान की रिपोर्ट
काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित ‘आई लव मोहम्मद’जुलूस हिंसा मामले में जेल मे बन्द फैज़ान अंसारी को काशीपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है।
21 सितंबर 2025 से जेल मे बंद फैज़ान को
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए, बडी राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत देना दोषमुक्ति नहीं है, केस की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील अली अनवर ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं। वकील अली अनवर ने कहा कि फैजान न तो जुलूस का आयोजक था और न ही हिंसक गतिविधियों में शामिल था।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में उनकी भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया,,,कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद परिवार और समर्थकों ने राहत की सांस ली है।
बताते चले कि 21 सितंबर 2025 को मौहल्ला अल्ली खां क्षेत्र में ‘ बिना अनुमति आई लव मोहम्मद’ जुलूस निकाला गया था, जिसमें पुलिस बल पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
पुलिस ने घटना के बाद मुख्य आरोपी नदीम अख्तर,हनीफ गांधी,दानिश चौधरी सहित 500 अज्ञात लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था
अब बड़ा सवाल ये है कि आगे की सुनवाई में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में अन्य आरोपियों को भी राहत मिलती है या नहीं।
फिलहाल काशीपुर का ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।

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