
काशीपुर,अब अगर आप काशीपुर में अपनी संपत्ति (Property) बेचना चाहते हैं, तो केवल हाउस टैक्स की रसीद (House Tax Receipt) या बिजली-पानी का बिल दिखाकर काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी जमीन या मकान के कम से कम दो चरणों का चेन ऑफ रिकॉर्ड (Chain of Title/Ownership) यानी तीन पीढ़ियों तक का वैध दस्तावेज़ी इतिहास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र के आधार पर दिए गए हैं।
क्या है नया नियम?
9 जुलाई 2025 को उप निबंधक कार्यालय, काशीपुर द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अब पंजीकरण (Registration) के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बिक्री अनुबंधों (Sale Deeds)में संपत्ति की पूर्व कम से कम दो पीढ़ियों की श्रृंखला (chain of title) का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
इसका मतलब ये है कि—
➡️ जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचना चाहता है,
➡️ उसे यह साबित करना होगा कि संपत्ति पर उसका स्वामित्व कैसे आया—
➡️ यानी दो चरणों की पूर्व बिक्री या उत्तराधिकार से जुड़ी वैध दस्तावेज़ी कड़ियां देनी होंगी।
मुख्तारनामे से बेचने वालों के लिए भी सख्ती
यदि संपत्ति की बिक्री किसी **मुख्तारनामे (Power of Attorney)** के माध्यम से की जा रही है, तो उस मुख्तारनामे की वैधता, रजिस्ट्री का स्थान, समय और अधिकार की स्पष्ट जानकारी विक्रय विलेख में दर्ज करना भी अनिवार्य होगा।
सरकारी आदेश का हवाला:
यह नियम महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड** द्वारा जारी पत्र संख्या **159 / म.नि.नि. / 2025-26 दिनांक 8 जुलाई, 2025**\*\* के अनुपालन में लागू किया गया है।
– इसका असर किस पर पड़ेगा?
✔ ज़मीन या मकान बेचने वाले सभी लोग
✔ ब्रोकर और प्रॉपर्टी डीलर
✔ मुख्तारनामे के आधार पर बिक्री कराने वाले लोग
✔ संपत्ति खरीदने वाले नए खरीदार
– क्यों जरूरी है ये नियम?
🔸 धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए
🔸 अवैध कब्जों पर लगाम कसने के लिए
🔸 संपत्ति के असली मालिक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए
🔸 कोर्ट-कचहरी के झमेलों से बचाव के लिए
प्रशासन की अपील:
उप निबंधक, काशीपुर** ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नए नियम का पालन करें और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच और तैयारी अच्छे से कर लें, जिससे भविष्य में कोई अड़चन न आए।
अब काशीपुर में संपत्ति खरीद-बिक्री का सिस्टम और पारदर्शी और मजबूत होने जा रहा है। सरकार की इस सख्ती से जहां फर्जी रजिस्ट्री रुकेंगी, वहीं आम जनता को भी अपनी संपत्ति के दस्तावेज़ सहेजकर रखने की ज़रूरत पड़ेगी।
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संपादक – उत्तराखंड की सच्चाई
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