January 18, 2025

Uttarakhand Ki Sachchai

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डीजीपी उत्तराखंड,रामनगर कोतवाल को हाईकोर्ट ने किया तलब

रामनगर।(आरिफ खान की रिपोर्ट)हाईकोर्ट ने टाइगर कैम्प रिजॉर्ट के मैनेजर राजीव शाह की गलत तरीके से की गई एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल और गर्जिया चौकी इंचार्ज और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में डीजीपी उत्तराखंड और राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अदालत में मंगलवार को वीसी पर तलब किया है। अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि उनके क्लाइंट की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की थी इस मामले में उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी इस सम्बंध में हाईकोर्ट द्वारा डीजीपी और गृहसचिव को सर्कुलर भी जारी किया गया था और जमानतीय अपराधों में नागरिकों को बिना नोटिस सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन्हीं दिशानिर्देश की दुर्भावना से अवमानना के लिए रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, गर्जिया चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले को पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला मानते हुए मंगलवार को सुनवाई में उच्च अधिकारियों को तलब किया है।