November 23, 2024

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न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के केस में आरोपी को दो माह के कारावास और 2.20 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के केस में आरोपी को दो माह के कारावास और 2.20 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मानपुर रोड निवासी पलविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता मुजीब अहमद के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि धान बेचने का झांसा देकर कनौरा बाजपुर निवासी अमीर दुल्ला ने 04 अक्टूबर 2020 को उससे दो लाख रुपए एडवांस ले लिए, लेकिन फसल आने पर उसने धान की सप्लाई नहीं की। 21दिसंबर, 2020 को उसने दो लाख रुपए की राशि का चेक दिया, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपी अमीर दुल्ला को तलब किया। परिवादी की ओर से मुजीब अहमद एडवोकेट ने बहस की। दोनो पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा और 2.20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।