January 19, 2025

Uttarakhand Ki Sachchai

A News Portal

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास और 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास और 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


मोहल्ला कटरामालियान निवासी राकेश कुमार पुत्र शिव कुमार ने अपने अधिवक्ता विष्णु भट्नागर के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि महुआखेड़ागंज निवासी महबूब पुत्र याकूब से उसकी अच्छी जान पहचान थी। जून 2019 में महबूब ने उससे एक लाख रुपये उधार लिए। उसने चार माह बाद रकम लौटाने का वायदा किया। समय बीतने के बाद वह टाल-मटोल करने लगा। 30 दिसंबर 2019 को उसने अपने बैंक पीएनबी की महुआखेड़ागंज शाखा का चेक दिया जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेटध्द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महबूब को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 1.15 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाई है।