January 12, 2026

अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करा

काशीपुर। एसीजे तृतीय की अदालत ने गबन व धोखाधड़ी के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुत्तफ़ कर दिया है। मोहल्ला काजीबाग निवासी जमीरअहमद ने सात मई 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह नैनीताल बैंक से प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं। न्यू फ्रेंडस कालोनी दक्षिण पूर्व दिल्ली निवासी अनोज कुमार भुजैल पुत्र रामबहादुर भुजैल ने एक प्रवेश के संबंध में उससे 57500 रुपये की राशि अपने एचडीएफसी बैंक के ऽाते में मगांई। जो उसने नैनीताल बैंक की काशीपुर शाखा स्थित अपने खाते से 21 दिसंबर 2020 को उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में जानकारी करने के लिए उन्होंने अनोज मोबाइल नबरों पर बात की, तो भुजैल ने उनके साथ अभद्रता करते हुए दोनों नम्बर बंद कर दिये। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अनोज के खिलाफ केस दर्ज कर धारा 420, 406, 504 के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की। वाद का परीक्षण एडीजे तृतीय हर्षिता शर्मा की अदालत में हुआ। सुनवाई के दौरान आरोपी दो साल से जेल में रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कामिनी श्रीवास्तव एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया

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